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रिश्वत मामले में तत्कालीन हवलदार को 3 साल की कैद

हिसार| रिश्वत मामले में दोषी करार नारनौंद थाना के तत्कालीन हवलदार भीम सिंह को एडीएसजे डॉ. गगनदीप की अदालत ने तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने वर्ष 2019 में केस दर्ज किया था। खेड़ी गगन वासी प्रवीण ने शिकायत में बताया था कि वह लाइब्रेरी संचालक है।

उसके भाई व भाभी का मनमुटाव चल रहा था। भाभी ने भाई, माता व पिता के खिलाफ नारनौंद थाना में शिकायत दी थी। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया था। इस शिकायत की जांच हवलदार भीम सिंह के पास थी। ऐसे में मामले को लेकर हवलदार से मिलकर बताया था कि हमारा राजीनामा हो गया था। इस पर जवाब मिला कि राजीनामा मेरा नहीं हुआ है। उसने 5 हजार रुपये मांगे और कहा था कि राजीनामा सिरे चढ़ा दूंगा। ऐसे में हवलदार की शिकायत दे कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

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