सिंचाई विभाग के क्लर्क को 4 साल कैद:पानी के खाल विवाद में महिला से ली थी 15 हजार रुपए रिश्वत
पाबड़ा | हरियाणा के हिसार में कोर्ट ने सिंचाई विभाग के एक क्लर्क को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उसे 15 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने जेल की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की कोर्ट में चल रही थी।
जानकारी अनुसार पातन गांव निवासी राकेश कुमार सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत था। 27 फरवरी 2018 को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। पाबड़ा गांव की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया था कि उनके खेत का खाल खेत के एक पड़ोसी ने मिट्टी से भर रखा है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता के पास अपील की। इसके बाद से वह ऑफिस के चक्कर काट रही।
सिंचाई विभाग आदमपुर डिविजन में कार्यरत पातन निवासी क्लर्क राकेश कुमार ने उसके हक में फैसला दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। सुनीता देवी ने राकेश द्वारा रिश्वत मांगने पर इस बात की शिकायत विजिलेंस टीम को दी। जिसके बाद विजिलेंस टीम ने राकेश को 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तभी से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।