हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को राहत:आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत एक साल का सेवा विस्तार; HKRNL में ट्रांसफर न कराने वालों को लाभ

यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कोशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इनकार कर दिया था। - Dainik Bhaskar
यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कोशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इनकार कर दिया था।

हरियाणा सरकार ने सूबे की आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि यह सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कोशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इनकार कर दिया था।

अभी ग्रुप A या B के पद कर रहे काम
मुख्य सचिव के द्वारा जारी ऑर्डर के अनुसार, अभी ये कर्मचारी विभिन्न विभागों में ग्रुप A या B के पदों पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही ये कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि जब भी ऐसे पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाती हैं तो जिन कर्मचारियों ने HKRNLमें पोर्ट नहीं जाने का विकल्प चुना है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

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