हिसार में व्यक्ति को 6 माह का कठोर कारावास:भैंस के पैसे मांगने गई महिला से की थी मारपीट; जान से मारने की दी धमकी
भाटला गांव | हिसार की जिला अदालत ने हांसी के भाटला गांव में वर्ष 2017 में भैंस खरीदने पर रुपए न देने व महिला से मारपीट के मामले में भाटला के सुनील को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को छह माह की सख्त सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी पर 1 हजार का जुर्माना लगाया है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव भाटला की रहने वाली सरोज ने कहा कि आरोपी सुनील को उसके पति ने 18 अक्टूबर 2016 को अपनी भैंस 81 हजार रुपए में बेची थी। आरोपी सुनील ने भैंस की कीमत 81 हजार रुपए अदा करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। लेकिन निर्धारित समय भी गुजर गया और आरोपी ने 81 हजार रुपए नहीं दिए।
2017 में हांसी सदर थाने में दर्ज हुआ केस
अप्रैल 2017 की सुबह 8 बजे वह अपनी बेटी मंजू के साथ आरोपी के घर भैंस के पैसे मांगने गई तो आरोपी गुस्से में आ गया। उससे डंडे से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्द बोले। बाद में उसके पति ने उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया था। आरोपी ने दोबारा रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हांसी सदर पुलिस ने अप्रैल 2017 को मामला दर्ज किया था।