
Haryana Electricity Bill Reduction Order: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएमसी न लगाने का फैसला लिया है। इस नियम के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 115 रुपये न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) देना होगा। यह नियम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में ही लाया गया था, जिसे अब सीएम सैनी ने लागू कर दिया है।

बता दें कि पूर्व सीएम के द्वारा 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान यह नियम लाया गया था। जिसे अब जाकर चार महीने बाद लागू किया गया है।
लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कहा था कि मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएससी को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा था कि सरकार के इस फैसले से राज्य में गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही एमएमसी शुल्क समाप्त करने के इस फैसले से राज्य के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी कि यह नियम अगले बिलिंग चक्र से लागू किया जाएगा और उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2 प्रतिशत से अधिकतम 91 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि घरेलू कनेक्शन और दो किलोवाट तक के लोड पर 115 रुपये प्रति किलोवाट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती।