हिसार में दुष्कर्मी चाचा को 20 साल की कैद
हिसार में कोर्ट ने 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे राजेश कुमार महता ने दोषी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा उसे काटनी होगी। किशोरी की शिकायत पर 7 फरवरी 2019 को केस दर्ज हुआ था। आरोपी चाचा पर इस दौरान जातिसूचक अपशब्द बोलने के आरोप है।
परचून की दुकान में किया दुष्कर्म
डीडीए आनंद दहिया ने बताया कि कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार लड़की के पड़ोस में परचून की दुकान है। दुकान मालिक जो कि रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उसे बुलाकर अपनी दुकान में गया। दुकान में रखे फ्रिज के पीछे ले जाकर चाचा ने दुष्कर्म किया था। विरोध किया तो उसे धमकाया गया। इसके बाद घर चली गई थी और घर आकर मां की डांट के डर के कारण घटना के बारे में नही बताया था।
पेट दर्द होने पर खिलाई गोलियां
किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह दूध लेने के लिए सहेली के घर गई थी। इस दौरान फिर से चाचा उसे रात 8 बजे ढाणी के पीछे ले गया और उसके साथ फिर से रेप किया। आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद एक रास्ते एक अन्य चाचा मिला था, जिसके कहने पर ढाणी में चली गई थी। वहां पर आरोपी चाचा मिला था। जिनके दुष्कर्म करके पेट दर्द होने पर गोलियां दी थीं।
मां को बताई आपबीती
इस के बाद वह घर आई और चाचा द्वारा किया गया गलत काम के बारे में मां को बताई इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी चाचा को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।