परीक्षा केंद्रों पर वर्जित रहेंगी ये वस्तुएं
- बस अड्डों पर पुख्ता व्यवस्था के निर्देश
सीएम की वीसी के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देतीं मंडलायुक्त गीता भारती व उपायुक्त उत्तम सिंह। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को संघन जांच से गुजरना होगा भास्कर न्यूज | हिसार जिले में सामान्य पात्रता परीक्षा आगामी 21 और 22 अक्टूबर को होगी। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले से अन्य स्थानों पर परीक्षा देने जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को बैठक की गई।
इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिसार मंडल आयुक्त गीता भारती, उपायुक्त उत्तम सिंह सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने बताया कि पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले में धारा-144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आस-पास फोटोस्टेट दुकानें बंद रखी जांएगी। परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के इकट्टा होने पर पाबंदी रहेगी। सीईटी परीक्षा के लिए जिले में 69 सेंटर निर्धारित किए जा चुके हैं। इनमें 54 हिसार और 15 हांसी में हैं। 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी परीक्षा सुबह 10 से 11:45 बजे तक और दोपहर 3 से 4:45 बजे तक दो शिफ्टों में होगी।
हर शिफ्ट में करीब 31 हजार 536 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जिला की कोऑर्डिनेटर डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि फोन व ब्ल्यूटूथ जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के अलावा किसी अन्य स्टाफ के पास फोन नहीं होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, बाली आदि जैसे आभूषण, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, करेक्टिंग फ्लूइड, कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, लेखन पैड, पेन ड्राइव, इरेजऱ, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, बैग, वॉलेट, चश्मा, बेल्ट, टोपी, घड़ी/कलाई, कंगन, कैमरा, कोई खाने योग्य वस्तु या पैक, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाकर अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है, इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।