हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका:स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण से जुड़ा प्रावधान खारिज; सरकारी एक्ट को असंवैधानिक बताया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने से जुड़े प्रावधान को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम-2020 को असंवैधानिक ठहरा दिया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार का ये एक्ट अत्यंत खतरनाक और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन हैं।
बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली BJP-JJP सरकार की ओर से बनाए गए इस कानून को प्रदेश इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मनोहर सरकार ने यह कानून 2020 में बनाया था और इसकी नोटिफिकेशन 2021 में जारी की गई थी। हरियाणा में लगने वाली इंडस्ट्रीज में इस एक्ट के जरिये स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया था।
इस एक्ट के खिलाफ अदालत में दायर याचिका में इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां स्किल और दूसरे पैरामीटर के हिसाब से दी जाती है। यह एक्ट उन कर्मचारियों के भी खिलाफ है जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्हें अपनी एजुकेशन के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी पाने का संवैधानिक अधिकार है।
2021 में जारी की गई थी नोटिफिकेशन
मनोहर सरकार ने वर्ष 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम-2020 लागू किया था। नोटिफिकेशन में सरकार ने इस कानून के 10 साल तक प्रभावी रहने और स्टार्टअप को कानूनन में शुरुआती 2 साल में छूट देने की बात कही। साथ ही ITI पास युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की जॉब में प्राथमिकता देने का प्रावधान भी इसमें बनाया गया।
सरकार की ओर से कानून लागू किए जाने के बाद कई प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए।
2019 के चुनाव से पहले JJP ने किया था वादा
वर्ष 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी (JJP) ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का वादा अपने घोषणा-पत्र में किया था। चुनाव में BJP ने 40 सीटें जीती और वह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में BJP को 10 सीटें जीतने वाली JJP से चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी।
JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। सरकार बनने के लगभग एक साल बाद, हरियाणा के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम-2020 बनाया गया। लगभग सालभर बाद 2021 में इसकी नोटिफिकेशन की गई।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगभग दो साल से हर मंच पर इस कानून को बनाने का क्रेडिट लेते रहे हैं।