
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के कारण अब बुधवार से शराब और बीयर महंगी मिलेगी। देसी शराब की बोतल पर पांच और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक चुकाने होंगे। इसी तरह अंग्रेजी व विदेशी शराब पर भी पहले के मुकाबले पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो रही है। पहली बार सरकार आयातित शराब को भी इसके दायरे में लाई है।
होल सेल से जिस रेट पर ठेकेदार को विदेशी शराब मिलेगी, उस पर 20 प्रतिशत लाभ मानकर उस शराब की बिक्री होगी। वहीं, पहले होटलों में लाइसेंसी बार संचालकों को अपने आसपास के दो शराब ठेकों से शराब लेने का नियम था। इस बार सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए होटल संचालकों को एक और विकल्प दिया है। आसपास के तीन ठेकों में से किसी से भी शराब खरीद सकेंगे।
ये भी शर्त रखी है कि तीनों ही शराब ठेके अलग-अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए। इस बार आबकारी नीति में रिजर्व प्राइस के मुकाबले सात प्रतिशत तक बढ़ोतरी गई है, जबकि शराब के दाम कम बढ़ोतरी गई है। पहले प्रति पेटी 50 से 60 रुपये बढ़ाए जाते थे। इस बार 20 से 25 रुपये प्रति पेटी की बढ़ोतरी की गई है। एल-1 (अंग्रेजी होल सेल) और एल-13 (देशी शराब होल सेल) लाइसेंस फीस में बदलाव नहीं किया है। गांवों में शराब के ठेके फिरनी से 50 मीटर दूर खोले जा सकें