हिसार में हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद:पत्नी के चरित्र पर करता था शक; पीट-पीटकर किया था मर्डर, यूपी निवासी
हिसार में एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 10 हजार का जुर्माना लगाया है। दोषी कमलेश ने अपनी पत्नी नेहा को 30 सिंतबर 2021 की रात में डंडे से पीटा था। जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस को दी शिकायत में 24 वर्षीय दीपक ने बताया कि वह यूपी के इटावा जिले का रहने वाला है। फिलहाल हिसार की शिव नगर में किराए के मकान में रहता है। वह मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। मेरी बहन नेहा की शादी 10 मार्च 2016 को यूपी के इटावा के रहने वाले कमलेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी।
पत्नी के चरित्र पर करता था शक
शादी से बहन नेहा के चार साल का लड़का है। जीजा कमलेश मेरी बहन नेहा के चरित्र पर शक करता था। जिसके कारण पहले भी मेरे जीजा ने मेरी बहन नेहा के साथ मारपीट व झगडा किया था। जीजा कमलेश को समझाकर निपटारा करवा दिया था
हिसार में किराए के मकान रहा था परिवार
शिकायतकर्ता ने बताया कि बहन व उसका पति कमलेश हिसार के शिव नगर में किराए के मकान में रहते थे। 30 सिंतबर 2021 को मेरे पास मकान मालकिन का फोन आया उसने बताया कि कमलेश तुम्हारी बहन नेहा के साथ मारपीट कर रहा है। सूचना मिलने पर वह मौके पर गया तो देखा जीजा कमलेश मेरी बहन नेहा को स्टूल की लकड़ी (पाया) से पीट रहा था। गंभीर रूप से घायल नेहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने 1 अक्टूबर 2021 को केस दर्ज करते हुए कमलेश को गिरफ्तार किया था।