फतेहाबाद की पूर्व BJP नेत्री को 2 साल सजा:नौकरी लगवाने के नाम पर की थी ठगी; भाजपा किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी बरी
फतेहाबाद की न्यायिक दंडाधिकारी निधि बैनिवाल की कोर्ट ने नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने की दोषी भाजपा की पूर्व नेत्री रजनी देवी को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, इस मामले में भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
अदालत में चले अभियोजन के मुताबिक गांव खाराखेड़ी निवासी आरोपी रजनी देवी के खिलाफ सदर थाना फतेहाबाद में 8 अक्टूबर 2017 को गांव धांगड निवासी राम सिंह की शिकायत पर IPC की धारा 420, 406, 506, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता राम सिंह ने बताया था कि वह आरोपी रजनी देवी को जाति तौर पर जानता है।
गांव खाराखेड़ी में रजनी से हुई थी मुलाकात
रजनी देवी से उसकी मुलाकात गांव खाराखेड़ी में हुई थी। आरोपी रजनी देवी ने उससे कहा था कि वह नौकरी लगा देगी, लेकिन पैसे लगेंगे। उसके भाई सुंदर ने हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर पद के लिए नौकरी का फॉर्म भरा हुआ था। उसने अपने भाई की नौकरी लगवाने के लिए रजनी देवी से बात की तो उससे 3 लाख से ज्यादा रुपए मांगे गए, जिसमें से डेढ़ लाख रुपए ले लिए गए थे।
केस के अनुसार पुलिस हिरासत में आरोपी रजनी देवी ने इस मामले में सतपाल बाजीगर का नाम लिया। बताया था कि उसने सतपाल के कहने पर ही रुपए लिए थे। अदालत ने शनिवार को आरोपी रजनी देवी को इस मामले में दोषी करार दिया। इस मामले में खास बात यह रही कि शिकायतकर्ता राम सिंह की अदालत में पैरवी भी भाजपा नेता एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने की।
शुरू से ही आरोपों को झूठा बता रहा था सतपाल बाजीगर
इस मामले में अदालत ने सतपाल बाजीगर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। सतपाल बाजीगर ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि इस फैसले से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बता दें कि सतपाल बाजीगर शुरुआत से ही इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते आ रहा था। सतपाल पर जब यह केस हुआ तब वह सुनीता दुग्गल का पीए था। तब दुग्गल सांसद नहीं थीं, लेकिन अब हैं।