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महिला से सोने की तबीजी झपटने के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Barwala | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने किनाला गांव की रहने वाली महिला सुमन के गले से सोने की तबीजी झपटने के मामले में गांव सनियाना (फतेहाबाद) के रोहित उर्फ गोलू और दीपक को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में उकलाना थाना पुलिस ने 21 जून 2022 को केस दर्ज किया था।

पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार गांव किनाला की रहने वाली सुमन ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि वह और पड़ोस में रहने वाली मीना फरीदपुर मार्ग पर पशुओं का चारा लेने के लिए खेत में गई थी। दोनों दोपहर करीब एक बजे चारा लेकर लौट रहीं थी। रास्ते में स्कूल के पास किनाला की तरफ से दो अनजान युवक बाइक पर आए। युवकों ने पास आकर बाइक को रोक दिया और पाबड़ा गांव जाने का रास्ता पूछने लगे। इसी दौरान बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपटा मारकर सुमन के गले से सोने की तबीजी तोड़ ली और फरीदपुर मार्ग की तरफ फरार हो गए थे। उकलाना थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ छीना झपटी का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में रोहित और दीपक को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

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