एक ही संसदीय क्षेत्र में ट्रांसफर से ECI नाराज:4 साल से तैनात अफसरों की तुरंत बदली को कहा; CS-डीजीपी को भेजनी होगी रिपोर्ट
हरियाणा में एक ही संसदीय क्षेत्र में किए जा रहे अफसरों की ट्रांसफर प्रक्रिया पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नाराजगी जताई है। आयोग
ने सरकार को निर्देश दिया है कि हर हाल में पिछले 4 सालों में एक संसदीय क्षेत्र या जिले में 3 साल से तैनात पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे पदों पर बैठे ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए।
इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट भेजी जाए।आयोग की ओर से कार्रवाई की भी रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद सूबे के अधिकारियों के साथ रिव्यू
इन अफसरों के होंगे ट्रांसफर
रिव्यू मीटिंग में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज, आईजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों,सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिन्होंने एक ही संसदीय क्षेत्र या जिले में पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
रिव्यू मीटिंग में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज, आईजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों,सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिन्होंने एक ही संसदीय क्षेत्र या जिले में पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
गृह जिलों में नहीं होगी पोस्टिंग
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके गृह जिलों व संसदीय क्षेत्र में पोस्टिंग न दी जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्थानांतरण नीति का पालन किया जाना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर भी लागू होगा जो आयोग के निर्देश से पहले हो चुके हैं।