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दाणी प्रेम नगर में भाभी के हत्यारे देवर को 8 साल कैद:पेट में घोंपा था चाकू; कोर्ट ने 24 हजार का जुर्माना भी लगाया

हिसार जिला कोर्ट ने चाकू मारकर भाभी की हत्या करने के मामले में ढाणी प्रेमनगर निवासी धर्म सिंह को 8 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप की कोर्ट ने दोषी को 24 हजार का जुर्माना लगाया। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 3 दिसंबर 2021 को केस दर्ज किया था।

उपचार के दौरान अस्पताल में हुई थी महिला की मौत। - Dainik Bhaskar

अदालत में चले अभियोग के अनुसार ढाणी प्रेमनगर की राजकौर (65) पत्नी राजमल ने पुलिस को बताया था कि उसके एक लड़का और दो लड़कियां हैं। तीनों बच्चे शादीशुदा हैं। वह और उसके बेटे की बहू सरोज 1 दिसंबर की शाम को घर में थे। दोनों को अकेली देखकर उनका देवर धर्म सिंह घर आकर गाली-गलौज करने लगा।

पेट में घोंपा चाकू
शिकायतकर्ता ने बताया कि जब विरोध किया तो देवर ने उनके पेट के दाएं तरफ चाकू घोंप दिया। उन्होंने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग आ गए। लोगों को देखकर धर्म सिंह भाग गया। बहू सरोज ने फोन कर बेटे जयपाल को बुलाया। बेटे ने उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया। बरवाला पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया।

बता दें कि वृद्धा ने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने केस में धारा 302 भी ईजाद की। पुलिस ने छापे मार कर आरोपी धर्म सिंह को गिरफ्तार किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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